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Uncategorized · 16 October 2026 · · 56 बार देखा गया

विधान परिषद चुनाव में मोबाइल फोन पर सख्ती, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध

विधान परिषद चुनाव में मोबाइल फोन पर सख्ती, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध
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23 अक्टूबर को होगा मतदान, मोबाइल जमा करने के बाद मिलेगा टोकन; बीएलओ की देखरेख में वापस मिलेंगे फोन

सोनभद्र, वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने मोबाइल फोन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के मोबाइल फोन जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी।मोबाइल जमा करने पर मतदाताओं को क्रमांकित टोकन दिया जाएगा।मतदान के बाद टोकन दिखाकर वे अपना मोबाइल फोन वापस प्राप्त कर सकेंगे।यदि कोई मतदाता अपना मोबाइल फोन वापस लेना भूल जाता है, तो मतदान समाप्ति के बाद संबंधित स्वयंसेवक फोन बीएलओ को सौंप देंगे।इसके बाद टोकन दिखाने पर मतदाता को उसका मोबाइल वापस किया जाएगा। यह सुविधा केवल मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए होगी, मतदान एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र के भीतर किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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रिपोर्ट: Umesh Singh · Pratibha Times 24 News

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